बाल सुधार गृह में था दुष्कर्म का बालिग आरोपी
रांची : दुष्कर्म का आरोपी मो. नौशाद उम्र से संबंधित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बाल सुधार गृह में र
रांची : दुष्कर्म का आरोपी मो. नौशाद उम्र से संबंधित फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बाल सुधार गृह में रह रहा था। इसका खुलासा पीड़िता के पिता द्वारा कोर्ट में दाखिल आवेदन पर सुनवाई के दौरान हुआ। इसके बाद अदालत ने आरोपी को बाल सुधार गृह से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि नौशाद ने डोरंडा थाना क्षेत्र की की नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इसे लेकर पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी ने चालाकी करते हुए बुंडू के पंडित केवला प्रसाद उपाध्याय मध्य व उच्च विद्यालय से पांचवीं कक्षा का परित्याग प्रमाण पत्र बनवाकर कोर्ट में समर्पित किया। इसमें उसने अपना जन्म 1997 बताया। इस आधार पर घटना के समय वह नाबालिग साबित हुआ। उसका वास्तविक जन्म वर्ष 1992 है। बाद में पीड़िता के पिता ने कोर्ट में आवेदन देकर अनुरोध किया कि आरोपी बालिग है। इसलिए उसे बिरसा मुंडा जेल भेजा जाए। पीडि़ता के पिता ने आरोपी को बालिगहोने से संबंधित अलग-अलग दो प्रमाण पत्र भी अदालत को दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया।