दो दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीसी सिन्हा की अदालत ने साम
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीसी सिन्हा की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो लोगों को भादवि की धारा 376 जी के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में छतरपुर निवासी नीलम देवी ने 10 फरवरी 2006 को छतरपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह विनोद प्रजापति के मकान में रहती थी। नौ फरवरी 2006 को 9.30 बजे रात में विजय यादव दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खोलने पर धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। विजय यादव के साथ अनुज पासवान भी साथ था। पहले विजय यादव फिर अनुज पासवन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विजय यादव के अलावा तीन अन्य नौजवान थे जो अज्ञात थे। उन्होंने भी दुष्कर्म किया। अदालत ने साक्ष्य के आधर पर दोषी पाते हुए विजय यादव व अनुज पासवान को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।