अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में एक को आजीवन कारावास
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. नसीरूद्दीन की अदालत न
मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो. नसीरूद्दीन की अदालत ने अपहरण के बाद हत्या मामले में शहर थाना निवासी रूपल ¨सह उर्फ अतुल कुमार ¨सह (22 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में गढ़वा थाना अंतर्गत पीपरा निवासी मो. अकरम खां ने विश्रामपुर थाना कांड संख्या 2/10 तिथि 13 जनवरी 2010 को दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर 12 जनवरी 2010 को उनके शिक्षक पिता नुरूल्लाह खां का अपहरण कर लिया गया था। यह घटना विश्रामपुर के गौरा घरटिया रोड में खूंटीसोत नदी के पास दिन के 10 बजे किया गया। अभियुक्त ने आपराधिक षडयंत्र के तहत फिरौती के उद्देश्य से उनके पिता का अपहरण किया था। साथ ही अपहृत के मोबाइल सिम को अन्य मोबाइल सेट में डालकर और कभी अपहृत के मोबाइल से अन्य नंबर का सिम डालकर अपहृत के घर मोबाइल से बातकर फिरौती की रकम की मांग की। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर अपहृत की हत्या कर लाश को अनाज दिया गया व अभियुक्त के बताए अनुसार कांड में इस्तेमाल किया गया। मोबाइल सेट व सिम उसकी निशानदेही पर नौगढ़ा गांव में मिथिलेश ¨सह के धर के सामने स्कूल की बाउंड्री से बरामद की गई। यह वहां छिपाकर रखा गया था। करकटा के कुल्ही पहाड़ी की चोटी पर दो पत्थरों के बीच छुपाकर रखा हुआ दूसरा मोबाइल सेट व सिम बरामद किया गया था। जानकारी के अनुसार रास्ते में अपहरण के बाद नुरूल्लाह खां की हत्या कर दी गई थी।