सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
मेदिनीनगर : सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार वर्मा ने अनुमंडल क्षेत्र में भयमुक्त, शांतिपूर्ण व
मेदिनीनगर : सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार वर्मा ने अनुमंडल क्षेत्र में भयमुक्त, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के पूरे अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसमें राजनैतिक दलों को बिना अनुमति के जनसभा, जुलूस नहीं निकालने की बात कही है। वहीं दूसरे राजनैतिक दलों की जनसभा में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। कहा कि पूर्व से आयोजित जनसभा में दूसरे दलों की जुलूस या किसी प्रकार की बाधा पूर्ण प्रतिबंधित है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा या अन्य धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंधित किया गया है। रात्रि छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं होगा। राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी तीन वाहनों से ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे। यह जानकारी डीपीआरओ डीएन भादुड़ी ने दी है।