दहेज हत्या के आरोपी पति को दस साल की कैद
लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार ¨सह की अदालत ने बुधवार को दहेज के लिए पत्नी की
लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार ¨सह की अदालत ने बुधवार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपये का मुआवजा भी देगा। फिलहाल आरोपी जेल में है। लोहरदगा थाना कांड संख्या 60/13 व एसटी संख्या 109/13 में सदर थाना क्षेत्र के हेंदलासो गांव निवासी अजय ठाकुर को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
वहीं अजय की मां को अदालत ने मामले में बरी किया है। अजय पर 24 अप्रैल 2013 को अपने घर में ही दहेज के लिए पत्नी को गला दबाकर मारने का आरोप है। घटना के बाद अजय ठाकुर के ससुर चंदवा निवासी भीम ठाकुर ने सदर थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था।