व्यवसायी की हत्या के मामले में तीन को उम्र कैद
लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार ¨सह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले मे
लोहरदगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार ¨सह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एसटी संख्या 14/15 व सदर थाना कांड संख्या 126/14 में आरोपी थाना टोली निवासी अब्दुल गनी अंसारी के पुत्र वकील अंसारी, अजीज अंसारी के पुत्र इमरान अंसारी व वकील अंसारी के पुत्र अब्दुल वाहिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा वकील अंसारी व अब्दुल वाहिद को दो-दो लाख व इमरान अंसारी को पांच लाख रुपए पीड़ित परिवार को देने का आदेश सुनाया गया है।
इस मामले में तनवीर अंसारी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी, परंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तनवीर के विरुद्ध चार्जशीट समर्पित नहीं की गई थी। मामले में सदर थाना के अवर निरीक्षक बीके दीक्षित ने अनुसंधान पूर्ण किया था।
क्या है पूरा घटनाक्रम
लोहरदगा : 10 सितंबर 2014 को थाना टोली मुहल्ला निवासी होटल व्यवसायी फिरोज खान की कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर मृतक के भाई अफरोज खान ने चार लोगों के विरुद्ध सदर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।