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दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल की सजा

लोहरदगा : एक ही महिला के साथ दहेज के लिए शारीरिक प्रताड़ना और दुष्कर्म की घटना पर अपर जिला सत्र न्याय

By Edited By: Published: Sat, 04 Jul 2015 07:17 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2015 07:17 PM (IST)
दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल की सजा

लोहरदगा : एक ही महिला के साथ दहेज के लिए शारीरिक प्रताड़ना और दुष्कर्म की घटना पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को चार अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इसमें दुष्कर्म के अभियुक्त को दस साल और प्रताड़ना के तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। महिला थाना कांड संख्या 22/07 एवं एसटी संख्या 54/08 में सदर थाना क्षेत्र के रामपुर हुद्दु टोली गांव निवासी अजीम अंसारी के पुत्र एनामुल अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में दस साल की सजा व दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसी मामले में पीड़िता की सास हसीदन बीबी, ननद मदीना बीबी व पति सलमान अंसारी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4 में एक साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना सुनाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। दुष्कर्म का अभियुक्त पीड़िता का देवर है। मामले में सरकारी पक्ष से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पांडे ने न्यायालय में दलीलें पेश की है।


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