गलत खाता दिखा बंदोबस्त भूमि पर लिया क्रशर का एनओसी
कोडरमा: भूमि की खाता संख्या में गड़बड़ी कर स्टोन क्रशर के लिए प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लेने का मामला
कोडरमा: भूमि की खाता संख्या में गड़बड़ी कर स्टोन क्रशर के लिए प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लेने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत की जांच में एसडीओ ने ऐसा मामला पाया है। लिहाजा नियमसंगत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मामला डोमचांच अंचल क्षेत्र के पुरनाडीह मौजा से जुड़ा है। यहां वर्ष 1975-76 में सरकार द्वारा केदार रविदास एवं बाजो रविवास को खेती के लिए उक्त भूमि बंदोबस्ती पर दी गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि 15 वर्षों से दास स्टोन चिप्स के नाम क्रशर मशीन स्थापित कर स्टोन चिप्स का काम कर रहे हैं। इससे उक्त भूमि कृषि के लिए अनुपयोगी बन गई है। जबकि बाजो रविदास द्वारा दुकान चलाई जा रही है। इससे सरकार का प्रयोजन के विरुद्ध भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य प्रदूषण पर्षद को 24.7.2010 में क्रशर के एनओसी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन राज्य पथ के 50 मीटर की दूरी पर होने के कारण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। वहीं पुन: इसी भूमि में 31.12.15 को प्रदूषण बोर्ड से गलत खाता दिखाकर एनओसी प्राप्त कर लिया। पूर्व की अपेक्षा इस बार आवेदक ने प्लॉट संख्या 2 एंव 3 का सही खाता संख्या 329 के स्थान पर खाता संख्या 02 उपलब्ध कराया, जो गलत एवं भ्रामक है। जबकि उक्त क्रशर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर राज्य उच्च पथ मौजूद है। लिहाजा नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी के जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए भूमि बंदोबस्ती रद करने की अनुशंसा की है। साथ ही खनन विभाग द्वारा गत वर्ष दी गई खनिज भंडारण लाईसेंस को भी रद कर दिया गया है। एसडीओ ने भूमि बंदोबस्ती को रद करने की अनुशंसा की है।