तेजाबी हमले से पीड़ित को 3 लाख की क्षतिपूर्ति : त्रिपाठी
कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा एवं चाइल्डलाइन कोडरमा के संयुक्त तत्वावधान में नालसा 10 स
कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा एवं चाइल्डलाइन कोडरमा के संयुक्त तत्वावधान में नालसा 10 स्कीम के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोडरमा में तेजाबी हमलों से पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं एंव क्षति पूर्ति विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यमणि त्रिपाठी ने कहा कि कानून की जानकारी रखें व अपना बचाव करें। उन्होंने कहा कि आशंका होने पर तुरंत अपने नजदीकी रिश्तेदार , महिला हेल्प लाइन न. 1090/1091 या चाइल्ड हेल्प लाइन न. 1098 पर इसकी जानकारी दें।
पीड़ित व्यक्ति के इलाज से अस्पताल मना नहीं कर सकता
उन्होंने ने बताया कि तेजाबी हमले से पीड़ित व्यक्ति को 3 लाख रुपये तक का क्षतिपूर्ति का प्रावधान झारखण्ड राज्य पीड़ित मुआवजा अधिनियम 2012 के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि तेजाबी हमले से पीड़ित व्यक्ति को कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता है। यदि कोई अस्पताल ऐसा करता है तो उसका लाईसेंस रद करने का प्रावधान हैं।
वही शिविर को संबोधित करते हुए व्यवहार न्यायालय के प्रिय रंजन ने कहा कि तेजाबी हमला एक शारीरीक हमला हैं। इससे बचाव के लिए हम सभी को सर्तक रहने की आवश्यकता हैं। वही शिविर को अधिवक्ता अमीर नेजामी एवं विधि छात्र जयगोपाल पाण्डेय ने संबोधित किया।
शिविर में मुख्य रूप से चाइल्डलाइन के मनीष कुमार लहरी, कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिकाएं व विद्यालय के दर्जनों छात्राओं ने भाग लिया। शिविर का संचालन पीएलवी तुलसी कुमार साव तथा धन्यवाद ज्ञापन समर्पण के सन्नी कुमार ने किया।