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खुली रहीं जिले में कपड़ा दुकानें

झुमरीतिलैया (कोडरमा): जिले के झुमरीतिलैया, कोडरमा समेत विभिन्न प्रखंडों में बुधवार को भी कपड़ा दुकान

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 06:23 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 06:23 PM (IST)
खुली रहीं जिले में कपड़ा दुकानें
खुली रहीं जिले में कपड़ा दुकानें

झुमरीतिलैया (कोडरमा): जिले के झुमरीतिलैया, कोडरमा समेत विभिन्न प्रखंडों में बुधवार को भी कपड़ा दुकानें खुली रही। मालूम हो कि कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाये जाने के विरोध में तीन दिवसीय कपड़ा व्यवसायी भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन कोडरमा में प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह लगातार दूसरे दिन भी खुले रहे।

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शहर के जैन गली मार्ग, स्टेशन रोड, रांची-पटना रोड समेत अन्य इलाकों में कपड़ा दुकानें खुली रहीं। झारखंड कपड़ा व्यवसायी संघ ने कोडरमा के कपड़ा व्यवसायियों को इसमें बंद में शामिल होकर विरोध की अपील की थी, लेकिन यहां के व्यवसायी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं।

दूसरी ओर अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार बरदियार ने पूरे राज्य में झारखंड थोक व्यवसायी संघ के द्वारा कपड़ा पर जीएसटी लगाये जाने के विरोध बंद को देखते हुए जिले के सभी बीडीओ को दंडाधिकारी के रूप प्रतिनियुक्त किया है। सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी को निर्देश दिया है कि पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल, लाठी बल के साथ विधि-व्यवस्था को संधारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की बात कही है।

:::::जीएसटी के लिए छपानी होगी नई बिल बुक:::::

झुमरीतिलैया: एक जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है। जीएसटी के लिए नए बिल बुक को लेकर वाणिज्यकर विभाग ने फॉर्मेट जारी किया है। जानकारों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायियों को नई बिल बुक पर ही कारोबार करना है। इसके लिए नया बिल कई व्यवसायी छापने के लिए प्रि¨टग प्रेस को दे दिया है।

वहीं दूसरी ओर वाणिज्यकर अंचल कोडरमा के उपायुक्त सुशील खुसार ने कहा कि बिल बुक में कौन-कौन सी जानकारी होगी, इसके बारे में व्यवसायियों, अधिवक्ताओं, सीए को बताया जा रहा है और व्यवसायी इंटरनेट पर भी फॉर्मेट को देख सकते हैं।

:::::::ये जानकारियां देनी होगी::::

1. माल बेचने वाले व्यापारी का नाम, पता व फोन नंबर।

2. खरीदने वाले का नाम।

3. बिल जारी करने की तारीख।

4. बिल पर नया जीएसटीआइएन नंबर।

5. बिल नंबर या क्रमांक संख्या।

6. खरीदने वाले का नाम, पता, जीएसटीआईएन नंबर।

7. माल का एचएसएन कोड व टैक्स की दर।

8. माल उसी राज्य में बेचा जा रहा है तो जीसीएसटी व एसजीएसटी के कर की राशि।

9. माल दूसरे राज्य में बेचे जाने पर आईजीएसटी कर की राशि।

10. माल का वजन या संख्या।

11. इंश्योरेंस, भाड़ा, पै¨कग का चार्ज एवं मूल व छूट की राशि।


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