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दुकानों में की गई छापेमारी

मरकच्चो (कोडरमा) : झारखंड सरकार के आदेशानुसार सिगरेट तंबाकू अधिनियम कोटपा-2003 के तहत प्रखंड स्वास्थ

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 05:44 PM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 05:44 PM (IST)
दुकानों में की गई छापेमारी
दुकानों में की गई छापेमारी

मरकच्चो (कोडरमा) : झारखंड सरकार के आदेशानुसार सिगरेट तंबाकू अधिनियम कोटपा-2003 के तहत प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रखंड के विभिन्न दुकानों में खुलेआम गुटखा व सिगरेट बेच रहे दुकानदारों के यहां छापेमारी की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुले आम गुटखा व सिगरेट बेच रहे दरदाही चौक के दुकानदार बालेश्वर शर्मा बालगो¨वद प्रसाद मंजीत मोदी मनोज साव नावाडीह के मेवालाल शाह बरियारडीह के संदीप कुमार सहमुलुद्दीन जमालउद्दीन जहूर मियां आदि के यहां छापेमारी कर 100 व 200 रुपये के चालान काटे व उन्हे ऐसा न करने की चेतावनी दी। 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को इस तरह के समान न बेचने की बात कही। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हरेंद्र शर्मा ने बताया की नियमों का पालन नहीं करनेवालों पर दो साल के लिए जेल का प्रावधान है।

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छापेमारी दल मे एसआइ सुरेश ¨सह, स्वास्थकर्मी मिथिलेश प्रसाद, अर्जुन महतो, सिकंदर ¨सह व पुलिस बल के जवान शामिल थे।


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