दहेज उत्पीड़न में पति दोषी करार
जामताड़ा : दहेज के लिए मारपीट कर जख्मी करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्याया
By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Jun 2017 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 22 Jun 2017 01:01 AM (IST)
जामताड़ा : दहेज के लिए मारपीट कर जख्मी करने के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने महफुज अंसारी को दोषी करार दिया है। घटना के संदर्भ में लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि वर्ष 2015 में करमाटांड़ थाना क्षेत्र के देवडीह निवासी रफीना खातून ने शादी में बकाया दस हजार रुपये के लिए पति महफुज अंसारी द्वारा मारपीट एवं ढिबरी फेंककर जलाकर मारने का प्रयास करने के बाबत करमाटांड़ थाना में मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले में पीड़िता ने अदालत में सात गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया। अदालत ने गवाहों के बयान से मामले को सही पाया और आरोपी पति को दोषी करार दिया है। सजा के ¨बदु पर सुनवाई शनिवार को होगी।
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