आठ आरोपी को दो साल की सजा
जामताड़ा : भू-विवाद में मारपीट करने और जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने के मामले में जिला एवं सत्र न्य
जामताड़ा : भू-विवाद में मारपीट करने और जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक विजय कुमार ने बुधवार को आठ आरोपियों के विरुद्ध सजा सुनाई। सभी को दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
घटना के संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पीपी गणेशचंद्र चौधरी ने बताया कि 8 नवंबर 2012 में नाला थाना क्षेत्र के जगरनाथपुर निवासी सुधीर मोहली अपने खेत में हल चला रहे थे। इसी क्रम में आरोपी गोसाईं मंडल, प्रबोध मंडल, हरिमोहन मंडल, दयामय मंडल, नीलकंठ मंडल, जगबंधु मंडल, सुधीर मंडल व काजल मंडल ने लाठी-डंडा से लैस होकर खेत में आए और गाली गलौज करते हुए सूचक के साथ मारपीट की। सूचक द्वारा मना करने पर खेत से चले जाने की धमकी दी। नहीं जाने पर जान मारने की धमकी दी। घटना के बाद इस मामले की शिकायत सूचक ने थाना में की। पुलिस ने सूचक की बात को नजरअंदाज कर दिया। अंत में सूचक ने न्यायालय की शरण ली। सभी आरोपियों के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया। अदालत ने चार साल के बाद छह गवाह का बयान कलमबद्ध करने के पश्चात मामले को सत्य पाया और सूचक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी आठ आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है।