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आधार लिंक नहीं तो नवंबर से पेंशन नहीं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सहायक आयुक्त मनोज मिश्र ने स

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 02:49 AM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 02:49 AM (IST)
आधार लिंक नहीं तो नवंबर से पेंशन नहीं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सहायक आयुक्त मनोज मिश्र ने सभी नियोक्ताओं व अंशधारकों से हर हाल में अपने पीएफ के यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया है। बुधवार को जारी सूचना में उन्होंने कहा है कि यूएएन के साथ आधार नंबर को लिंक किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है और अब बिना आधार लिंक किये किसी भी दावा प्रपत्र का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के अंतर्गत सभी पेंशनधारकों को भी सूचित किया है कि उनके पेंशन भुगतान के आदेश (पीपीओ) के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे सभी पेंशनधारक, जिन्होंने पीपीओ के साथ आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है, वे जल्दी आधार लिंक कर जमा कर दें वरना नवंबर 2016 के बाद से उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। बताते चल कि एक नवंबर 2016 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की शुरुआत की जा रही है। ईपीएफ कार्यालय ने नियोक्ताओं से भी आग्रह किया है कि वे अपने कर्मचारियों को आधार लिंक करने के लिए प्रोत्साहित करें और नये अंशधारकों को शामिल किये जाने की स्थिति में उनसे संशोधित फार्म-11 अवश्य भरवाएं। मनोज कुमार मिश्र ने वैसे अंशधारकों, जिनके पास आधार पंजीकरण नहीं है, उन्हें 15 अक्टूबर से 27 नवंबर तक झारखंड सरकार की ओर सभी जिला मुख्यालय में आधार पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाये जाने की सूचना देते हुए इस शिविर में आधार बना लेने की अपील की है।


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