कॉलम में क्रास-डैश देने पर रद हो सकता नामांकन
यहां होंगे नामांकन जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र : अनुमंडल अधिकारी धालभूम के दफ्तर में जमशे
यहां होंगे नामांकन
जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र : अनुमंडल अधिकारी धालभूम के दफ्तर में
जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र : अपर जिला दंडाधिकारी बाल किशुन मुंडा के दफ्तर में
जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र : उप विकास आयुक्त डॉ. लाल मोहन महतो के दफ्तर में।
पोटका विधानसभा क्षेत्र : अपर उपायुक्त सुनील कुमार के दफ्तर में
बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र : घाटशिला अनुमंडल में
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र : घाटशिला अनुमंडल में
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : विधानसभा निर्वाचन के लिए जिले की सभी छह सीटों पर नामांकन का दौर सात नवंबर से शुरू हो जाएगा जो 14 नवंबर तक चलेगा। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के सभी कालम भरने होंगे। किसी कालम में क्रास या डैश का निशान बना कर उसे छोड़ देने पर भी नामांकन रद हो सकता है।
उम्मीदवार को बहुत सोच-समझ कर नामांकन भरना होगा। निर्वाचन आयोग का आदेश है कि नामांकन पत्र का एक भी कालम छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी कालम में उम्मीदवार के भरने लायक सूचना नहीं है तो उसमें निल या शून्य लिखना है। अगर उम्मीदवार ने ऐसे कालम में क्रास या डैश का निशान बनाया गया तो भी उस नामांकन को रद किया जा सकता है। पहले आरओ ऐसे उम्मीदवार को नोटिस देकर उसे गड़बड़ी दुरुस्त करने को कहेगा। इसके बाद भी अगर उम्मीदवार ने नामांकन पत्र को ठीक नहीं किया तो आरओ इसे रद कर सकता है।
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नामांकन को सुरक्षित जमा राशि 10 हजार
नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए सुरक्षित जमा राशि 10 हजार रुपये रखी गई है। जबकि एससी-एसटी को इसका आधा यानि पांच हजार रुपये देना होगा। जमानत जब्त होने पर यह रकम नहीं लौटाई जाएगी।
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28 लाख खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार की खर्च सीमा आयोग ने तय कर दी है। एक उम्मीदवार 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है। उम्मीदवार के खर्च की कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके लिए चुनाव व्यय निगरानी कोषांग बनाया जा रहा है।
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तीन वाहन से ज्यादा का प्रवेश वर्जित
नामांकन के दौरान उपायुक्त कार्यालय और अनुमंडल अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में तीन वाहनों से ज्यादा के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। नामांकन के लिए निर्वाची अधिकारी के कक्ष में पांच व्यक्ति से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे।