स्टेशन पार्किग विवाद में हाईकोर्ट ने दिया फैसला
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : टाटानगर स्टेशन पर पार्किंग ठेके को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 19 अगस्त को हुई बहस के बाद न्यायाधीश एस. चंद्रशेखर ने दक्षिण पूर्व रेलवे को ठेका से वंचित रहे दीप इंटरप्राइजेज को जमा राशि लौटाने का आदेश दिया है। 27 अगस्त को जारी फैसले में यह भी कहा गया है कि यदि नौ सितंबर को होने वाली निविदा प्रक्रिया में दीप इंटरप्राइजेज शामिल होता है, तो उक्त राशि को ही अग्रिम जमा राशि के रूप में माना जाए। ज्ञात हो कि दीप इंटरप्राइजेज ने मार्च में पार्किंग ठेका के लिए 17 लाख 84 हजार 290 रुपये जमा कराए थे, लेकिन समय पर बैंक गारंटी नहीं देने की वजह से उसे ठेका प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इसके खिलाफ दीप इंटरप्राइजेज ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केस में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि उनकी जगह गणपति इंटरप्राइजेज को 10 फीसद कम राशि (32.20 लाख रुपये) में निविदा दे दी गई। नौ सितंबर को होने वाले निविदा प्रक्रिया में तीन साल के लिए पार्किंग ठेका दिया जाएगा। पिछली बार तीन करोड़ 97 लाख 92 हजार 777 रुपये में तीन वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर रेलवे नौ सितंबर को तीन साल के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करेगा।