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हत्याकांड के आरोपी को सात साल की सजा

By Edited By: Published: Wed, 20 Aug 2014 01:33 AM (IST)Updated: Wed, 20 Aug 2014 01:33 AM (IST)
हत्याकांड के आरोपी को सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : दहेज के लिए अपनी पत्नी पूजा कुमारी उर्फ पारो को जला कर मार डालने के आरोप में रंजीत कुमार गुप्ता को मंगलवार को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश सिन्हा की अदालत ने 304 बी में दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई।

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डिमना रोड बालेश्वर पथ मानगो निवासी अनिल प्रसाद गुप्ता की पुत्री पूजा कुमारी उर्फ पारो की शादी मानगो शंकोसाई रोड नंबर एक दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले रंजीत कुमार गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। अनिल प्रसाद गुप्ता के अनुसार 12 फरवरी 2009 को उनके रिश्तेदार केदार प्रसाद ने सूचना दी कि उसकी पुत्री को जलाकर मार दिया गया है, और वह एमजीएम अस्पताल में है। जब वह अस्पताल में पहुंचे तो देखा कि उसकी पुत्री मृत पड़ी है। इसके बाद उन्होंने थाने में पति रंजीत कुमार गुप्ता, सास शांति देवी, श्वसुर दयानंद सिंह, देवर पिंटू व मनोज के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी की ओर से चार गवाह पेश किए गए जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। जबकि अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।

दूसरी ओर बचाव पक्ष के बयान में यह बात सामने आई है कि मृतका पूजा कुमारी के पति रंजीत कुमार गुप्ता की एक आंख खराब थी। इस कारण पूजा उसे सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकी और तनाव में आत्महत्या कर ली।


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