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विधायक हत्याकांडः पूर्व सांसद प्रभुनाथ समेत तीन को उम्रकैद की सजा

विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 23 May 2017 06:04 AM (IST)Updated: Tue, 23 May 2017 05:09 PM (IST)
विधायक हत्याकांडः पूर्व सांसद प्रभुनाथ समेत तीन को उम्रकैद की सजा
विधायक हत्याकांडः पूर्व सांसद प्रभुनाथ समेत तीन को उम्रकैद की सजा

हजारीबाग, जेएनएन। मसरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में एडीजे लाइन सुरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने आज पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह उनके भाई व पूर्व विधायक दीनानाथ सिंह एक अन्य सहयोगी रितेश सिंह को आजीवन कारावास सजा सुनाई है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में कोर्ट ने 302 के लिए आजीवन कारावास, 307 में 10 साल 324 के लिए 3 साल व विस्फोटक अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई है । कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में उन्हें 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सरकारी वकील ने इन्हें फांसी की सजा देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। वहीं, विधायक हत्याकांड में बाइज्जत बरी किए गए विधायक केदार सिंह भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। केदार सिंह ने कहा है कि वह न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रभुनाथ सिंह को इस केस में फंसाया गया है।⁠⁠⁠⁠

जानकारी के मुताबिक, 1995 में अशोक सिंह की गर्दनीबाग थाना अंतर्गत, स्‍टैंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रभुनाथ को पिछले दिनों दोषी माना गया था।प्रभुनाथ को हत्‍या और विस्‍फोटक रखने का दोषी पाया गया। प्रभुनाथ इस मामले में हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद हैं। ⁠⁠⁠

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे⁠ 

हजारीबाग में अदालत के फैसले के बाद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और वे हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दो दशक से अधिक पुराने इस मामले में दिवंगत विधायक अशोक सिंह का परिवार आरोपियों को फांसी की सजा चाहता था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर काफी संख्या में प्रभुनाथ के समर्थक जुटे थे। इस कारण से जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी थी।

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