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पंचायतों को मिला सैरात बंदोबस्ती का अधिकार

हजारीबाग : स्थानीय जिला परिषद सभागार में मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रवीण शंकर ने अधिका

By Edited By: Published: Tue, 24 Nov 2015 11:38 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2015 11:38 PM (IST)
पंचायतों को मिला सैरात बंदोबस्ती का अधिकार

हजारीबाग : स्थानीय जिला परिषद सभागार में मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रवीण शंकर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के निदेशक शिवेंद्र सिंह, उपायुक्त मुकेश कुमार, डीडीसी राजकुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से पंचायतों के तहत बीआरजीएफ मद से मिलने वाले आवंटन के बारे में नए निर्देश की जानकारी दी गई। वहीं अधिकारियों ने 16वें वित्त आयोग के तहत आवंटन प्रावधान से भी अवगत हुए। अधिकारियों से कहा गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ऑनलाइन प्रोफाइल रखा जाए ताकि आवंटन आने की स्थिति में किसी तरह के व्यवधान का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में मौजूद अधिकारियों को पंचायती राज के तहत मिलने वाले सैरात या बंदोबस्ती के अधिकार के बारे में भी बताया गया। बताया गया कि 25 हजार तक सैरात का अधिकार पंचायतों को है। 25 से 50 हजार तक अधिकार पंचायत समिति को है जबकि 50 हजार से लेकर एक लाख का अधिकारी जिला परिषद को है।


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