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बाल विवाह पर रोक की जरूरत

गुमला : शहर के राजकीयकृत मध्य विद्यालय गुमला में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जा

By Edited By: Published: Mon, 13 Apr 2015 07:13 PM (IST)Updated: Mon, 13 Apr 2015 07:13 PM (IST)
बाल विवाह पर रोक की जरूरत

गुमला : शहर के राजकीयकृत मध्य विद्यालय गुमला में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राधिकार के सचिव यशवंत प्रकाश ने कहा कि बाल विवाह समाज में व्याप्त गंभीर समस्या है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। बाल विवाह में बच्चों को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। इससे बच्चों में कई तरह की बीमारियों का जन्म होने लगता है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसके तहत लड़कियों के विवाह का उम्र कम से कम 18 वर्ष व लड़कों का 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह होना नियम के विरूद्ध है तथा सजा का भी प्रावधान है।

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उन्होंने बताया कि लैं¨गक आधार पर न्याय एवं उनमें समानता बनाया गया है। श्री प्रकाश ने बच्चों को शिक्षा का अधिनियम, वन अधिनियम व अन्य कानूनी जानकारी दी। इस अवसर पर अधिवक्ता बुंदेश्वर गोप एवं मदन मोहन मिश्रा ने विभिन्न प्रकार के कानूनों से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर झारखंड ग्रामीण बैंक के प्रबंधक प्रदीप कुमार ¨सह, शिक्षक सुनील कुमार वर्मा, शुभंकर प्रसाद, अरूण त्रिपाठी, सुदेश सौरव, प्रभावती कुमारी, नील कुसुम टोप्पो, वीणा लकड़ा, अशोक कुमार राम, राजकुमार प्रसाद सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।


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