वाहनों में प्रेशर हॉर्न पर लगेगी पाबंदी
गुमला : शहरी क्षेत्र में प्रवेश के दौरान बसों व मालवाहक वाहनों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले प्रेशर
गुमला : शहरी क्षेत्र में प्रवेश के दौरान बसों व मालवाहक वाहनों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले प्रेशर हॉर्न पर प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाई जाएगी। बगैर लाईसेंस के चलनेवाले व्यवसायिक वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। बुधवार को एसडीओ नेहा अरोड़ा के कार्यालय कक्ष में चेंबर ऑफ कॉमर्स, बस ऑनर एसोसिएशन व पिकअप मालवाहन ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में एसडीओ ने बसों व बड़े वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न के उपयोग किए जाने से प्रदूषण का फैलाव होने व लोगों को परेशानी होने की बात कहते हुए वाहन मालिकों से वाहनों से प्रेशर हॉर्न हटाने का अनुरोध किया। ऐसा नहीं करने पर वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न को जब्त करने की बात कही गई। शहरी क्षेत्र में यात्री वाहनों का ठहराव नहीं करने की बात कही। एसोसिएशन के लोगों ने प्रेशर हॉर्न वाहनों से हटा लेने एवं इसमें प्रशासन को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। बैठक में बगैर लाइसेंस चलने वाले पिकअप व मालवाहक ऑटो को भी जब्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में चेंबर अध्यक्ष मो. शब्बु, हिमांशु केशरी, विकास सिहं, रॉकी जायसवाल, बस एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम गोयल, महेश कुमार लाल, मनोज मंत्री, पिकअप मालवाहक ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अब्दुल करीम उपस्थित थे।