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आरोपियों पर प्राथमिकी का आदेश

By Edited By: Published: Tue, 23 Sep 2014 10:18 PM (IST)Updated: Tue, 23 Sep 2014 10:18 PM (IST)
आरोपियों पर प्राथमिकी का आदेश

गुमला : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम जियावन की अदालत में मंगलवार को गुमला प्रखंड के घटगांव निवासी कांति देवी ने गांव के ही भोला दास, विष्णु दास व सरस्वती देवी पर गाली-गलौज करने व रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए परिवाद पत्र दायर किया है। अदालत द्वारा परिवार पर सुनवाई के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान का आदेश गुमला थाना प्रभारी को दिया गया है। परिवाद में महिला ने आरोप लगाया है कि बीते 30 जुलाई को वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान उक्त लोग आए एवं गांव में सड़क बनाने के दौरान जमीन को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए पच्चीस हजार रुपया रंगदारी की मांग की। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने भोला दास पर उसके साथ दु‌र्व्यवहार करने एवं जाति सूचक अपशब्द भाषा का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। बताया कि उसके द्वारा हल्ला करने पर सभी आरोपी वहां से भाग गए थे।


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