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सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना कानूनी अपराध

संवाद सहयोगी, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को स्थानीय प्लस टू विद्यालय

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Feb 2017 01:00 AM (IST)Updated: Mon, 27 Feb 2017 01:00 AM (IST)
सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना कानूनी अपराध
सरकारी संपत्ति को बर्बाद करना कानूनी अपराध

संवाद सहयोगी, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को स्थानीय प्लस टू विद्यालय सभागार में विधिक साक्षरता कक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। रिटनेर अधिवक्ता अफसर हसनैन ने कहा कि देश में रूल आफ लॉ का शासन है। बदलते परिवेश के मद्देनजर कानून में नित परिवर्तन हो रहे हैं, तथा नए कानून भी बनाए जा रहे हैं। हाल के वर्षो में नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे में बच्चों को ही अपराध से बचाने की दिशा में कानून का नियमित पाठ पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने साइबर क्राइम, लड़कियों का पीछा करना, किसी का सामान चुराना, खेल-खेल में मारपीट कर घायल करना, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने सहित अनेक बिन्दुओं पर कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजीत कुमार मिश्र ने कहा कि जो काम खुद का अच्छा नहीं लगे वह कदापि नहीं करें। अनजान व्यक्ति का कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करें। घर में अभिभावकों व स्कूल में शिक्षक व मित्रों के साथ अनुशासन में रहें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे परेशानी हो। अजीत कुमार, सुजाता कुमारी आदि ने भी विचार व्यक्त किया।


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