हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज
गोड्डा : प्रधान जिला जज की न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के दो आरोपियों सीता पहाड़िया एवं जीवा पह
गोड्डा : प्रधान जिला जज की न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के दो आरोपियों सीता पहाड़िया एवं जीवा पहाड़िया की जमानत याचिका खारिज कर दी। 27 दिसंबर 15 को सुंदरपहाड़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी में पलमा निवासी धर्मा पहाड़िन ने कहा है कि उसका पति 26 दिसंबर 15 को बांस बेचने के लिए डमरू हाट गये थे। जब शाम वह हटिया करने गयी तो उससे मुलाकात नहीं हुई। घर आने पर काफी खोजबीन की,पर उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि घाघरी फुटबॉल मैदान में एक शव पड़ा है। देखा तो वह शव उसके पति का था। इसको लेकर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने सीता पहाड़िया एवं जीवा पहाडिया को आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। काराधीन आरोपी ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
---------------------------डकैती की योजना बनाने के आरोपी की जमानत खारिज
संस, गोड्डा : मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव के पास डकैती की योजना बना रहे सीताराम यादव की जमानत की अर्जी पीडीजे न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी। नगर थाना में 10 मई 2001 को दर्ज मुकदमा में थाना प्रभारी रघुनाथ राय ने कहा है कि गश्ती के दौरान अमरपुर की ओर जा रहा था तो कुछ लोग गश्ती दल को देखकर भागने लगे। पकड़कर पूछताछ करने पर डकैती की योजना बनाने का खुलासा हुआ। इस मामले में आठ आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। इसमें कुसुमटोला निवासी लोबिन यादव, सीताराम यादव, सहित आठ के नाम प्रमुख हैं। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसमें से एक आरोपी सीताराम यादव ने जमानत की अर्जी दी थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।