कानून का करें पालन : जिला जज
संस, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को मंडल कारा परिसर में जेल अदालत सह
संस, गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को मंडल कारा परिसर में जेल अदालत सह विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जहां जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी को जमानत पर छोड़ा गया।
गोड्डा नगर क्षेत्र के कौड़ी बहियार निवासी मनोज यादव 2009 से धारा 304 बी, 302/34 भादवि के तहत मंडल कारा में बंद था। उन्होंने पिता के दाह-संस्कार को लेकर जमानत की अर्जी दी थी। जेल अदालत ने सुनवाई के दौरान दाह संस्कार के लिए पुलिस अभिरक्षा में छोड़ने का आदेश दिया। दाह संस्कार के बाद पुन: जेल आना होगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला जज तृतीय पंकज कुमार ने कहा कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नियम-कानून है। जो इस नियम कानून को तोड़ना है उसे ही कानून की नजर में अपराध माना जाता है। कानून तोड़ने पर सजा का प्रावधान है। इसलिए कानून को जानने व इसपर अमल करने की अपील की। कहा कि समय के अनुसार नियम-कानूनों में भी बदलाव किया जाता है। इसलिए जगह-जगह जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शिविर लगाकर जानकारी दी जाती है। संचालन कर रहे सीजेएम डीसी मिश्रा ने कहा कि जेल एक पाठशाला है यहां अपनी गलती का एहसास करने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे वादों में अगर कोई बंदी साल भर जेल में बंद है तो उसके मामले पर विचार किया जा सकता है। जिस बंदी को प्राधिकार द्वारा अधिवक्ता मिला है और उस अधिवक्ता से मुलाकात नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकार के सचिव को आवेदन देने की सलाह दी।
अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सह रजिस्टार संजीव कुमार वर्मा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार वैश्य, आनंदा सिंह, जेल अधीक्षक एबीई खल्को, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद सिंह, पीपी आर के मंडल, अधिवक्ता तनूज दुबे, अजय प्रसाद साह, अफसर हसनैन आदि ने विचार व्यक्त किए। मौके पर जेलर महेन्द्र राम के अलावा आशीष कुमार, नीरज झा, चंद्रभूषण प्रसाद, अजय कुमार, ब्रह्मादेव कुमार, रवींद्र कुमार, आदि उपस्थित थे।