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20 हजार से अधिक रुपये लेकर चलने पर रोक

गोड्डा : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में पुलिस व प्रशासन के स्तर से सघ

By Edited By: Published: Tue, 11 Nov 2014 01:07 AM (IST)Updated: Tue, 11 Nov 2014 01:07 AM (IST)
20 हजार से अधिक रुपये लेकर चलने पर रोक

गोड्डा : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में पुलिस व प्रशासन के स्तर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विशेष रूप से चुनाव के दौरान रुपये के होने वाले लेन-देन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों को एक मुश्त दस लाख रुपये से अधिक लेकर नहीं चलने की हिदायत दी गयी है। साथ ही अन्य लोगों को 20 हजार से अधिक लेकर चलने पर रोक है।

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उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि वैसे तो कम से कम राशि रहने पर भी जांच होगी और मामला चुनाव से संबंधित होगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन व्यापारी वर्ग व आम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने 20 हजार व दस लाख रुपये तक लेकर चलने की छूट दी है। यदि इससे अधिक राशि लेकर चलने के दौरान कोई पकड़ा जाता है तो वह अपीलीय पदाधिकारी सह डीडीसी के पास अपनी अपील दायर करा सकता है। जांच अधिकारियों को राशि जब्त करते वक्त उसकी वीडियो फुटेज भी बनानी है।

झंडा-बैनर के लिए मालिक से लेनी होगी अनुमति : चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने आवास पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा या बैनर नहीं लगा सकता है। इसके लिए राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी को लिखित रूप से घर के मालिक से अनुमति लेनी होगी और उसे इस खर्च को चुनाव खर्च में भी दर्शाना होगा।

होगी एफआइआर : उपायुक्त शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राजनीतिक दलों को नोटिस दी जाती रही है, लेकिन अब उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज किया जाएगा। शहर से बैनर-पोस्टर हटाने का समय बीत चुका है।

ऑनलाइन दायर होगा शपथ पत्र : चुनाव के दौरान नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को आयोग ने कुछ सुविधाएं दी हैं। इसके तहत प्रत्याशी अपना शपथ पत्र आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑन लाइन दायर कर सकते हैं।

हो सकती है 6 माह की सजा : यदि कोई मतदाता किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसे 6 माह की जेल भी हो सकती है। उपायुक्त ने बताया कि रुपये लेकर अथवा मांस-मदिरा या फिर अन्य प्रलोभन में आकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग न करें।

जागरूकता को होंगे कार्यक्रम : उपायुक्त ने बताया मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर तीनों विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पतंगबाजी, रंगोली प्रतियोगिता, साइकिल रैली समेत कई कार्यक्रम होंगे।

रिटर्न भरने को मिलेगा एक व्यक्ति : चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को अपना रिटर्न फार्म भरने के लिए आयोग की ओर से एक व्यक्ति की तैनाती की गयी है। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार से कोई फीस नहीं देनी होगी।

1950 पर दें सूचना : जिला नियंत्रण कक्ष में एक टोल फ्री नंबर भी चालू किया गया है। 1950 के तहत कोई भी व्यक्ति अप्रिय अनहोनी की सूचना प्रशासन को दे सकता है।


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