हत्यारों को आजीवन कारावास
गोड्डा : प्रधान जिला एवं जज अरूण गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को देवडांड के पिपरजोरिया में 40 वर्षीय साहेब सोरेन की हत्या के मामले में मंटू यादव और मुकुल यादव को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
जानकारी के अनुसार, देवडांड थाना क्षेत्र निवासी साहेब सोरेन तीन दिसंबर 2012 को घर से हटिया जाने के लिए निकला। देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजन ने खोजबीन शुरू की। दूसरे दिन अरहर के खेत में खून के निशान दिखे। खोजबीन में वहां स्थित एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने मृतक की पत्नी फूलमनी सोरेन के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस को मंटू यादव और मुकुल यादव पर हत्याकांड में संलिप्तता का संदेह हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इनपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। गवाह और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक आरके मंडल ने बहस की।