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सास-ससुर समेत चार को दस साल का कारावास

गिरिडीह : जिला जज पांच सुनील कुमार ¨सह की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या एवं दहेज प्रताड़ना के एक म

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jul 2017 12:14 AM (IST)Updated: Sat, 22 Jul 2017 12:14 AM (IST)
सास-ससुर समेत चार को दस साल का कारावास
सास-ससुर समेत चार को दस साल का कारावास

गिरिडीह : जिला जज पांच सुनील कुमार ¨सह की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या एवं दहेज प्रताड़ना के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए गए सभी चारों लोगों को दस-दस साल सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। साथ ही अन्य धाराओं में दो वर्ष की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि में से पीड़ित परिवार को पीड़ित मुआवजा राशि का अंश दिया जाएगा।

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इसके पूर्व सजा की ¨बदु पर बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक महेंद्र देव ने कड़ी सजा देने की मांग की वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता दुर्गा पांडेय ने कम से कम सजा देने की अपील की।

सजा पाने वालों में गुजर महतो, दिलीप वर्मा, संगीता उर्फ संजीता देवी, उर्मिला देवी शामिल हैं। सभी चारों घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी के झलकडीहा गांव की है।

11 मई 2015 को नवविवाहिता सोनी देवी की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतका के पिता खीरो महतो ने प्राथमिकी दर्ज कर अपने दामाद, सास उर्मिला देवी, ससुर गुजर महतो एवं भैंसुर दिलीप वर्मा, गोतनी संजीता देवी के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं हत्या करने का आरोप लगाया था।


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