पुलिस ने दर्ज की कमजोर प्राथमिकी : सहाय
फोटो संख्या : 28 जीआरडी 54 - दुर्घटना से मौत के बजाय गैर इरादतन हत्या का धारा लगाना चाहिए था ज
फोटो संख्या : 28 जीआरडी 54
- दुर्घटना से मौत के बजाय गैर इरादतन हत्या का धारा लगाना चाहिए था
जागरण संवाददाता, गिरिडीह : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने कहा है कि अवैध कोयला उत्खनन में पांच लोगों की मौत के मामले में मुफस्सिल थाना पुलिस ने कमजोर प्राथमिकी दर्ज की है। इसका सीधा फायदा आरोपियों को मिलेगा। कोल माइंस एक्ट को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय है। धारा 304 ए लगाया गया है जिसका मतलब है दुर्घटना में मौत। पुलिस को गैर इरादतन हत्या की धारा 304 लगाना चाहिए था। प्राथमिकी देखकर ऐसा लगता है कि जानबूझकर कमजोर धारा लगाया गया है। गैर इरादतन हत्या की धारा लगाया जाता तो आरोपियों के लिए जमानत लेना मुश्किल होता। अब सबकुछ अदालत पर निर्भर करता है। अदालत चाहे तो पुलिस की धारा बदल सकती है।