Move to Jagran APP

गिरिडीह के मांस दुकानों के पास लाइसेंस नहीं

गिरिडीह : राज्य सरकार ने 72 घंटे के अंदर अवैध बूचड़खानों व मांस दुकानों को बंद कराने आदेश जारी किया ह

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 07:21 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 07:21 PM (IST)
गिरिडीह के मांस दुकानों के पास लाइसेंस नहीं
गिरिडीह के मांस दुकानों के पास लाइसेंस नहीं

गिरिडीह : राज्य सरकार ने 72 घंटे के अंदर अवैध बूचड़खानों व मांस दुकानों को बंद कराने आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन समेत नगर पर्षद ऐसे अवैध दुकानों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरी ओर सरकार के इस आदेश के बाद मंगलवार को कई दुकानदारों को लाइसेंस बनाने के लिए नगर पर्षद कार्यालय का चक्कर लगाते देखा गया।

loksabha election banner

नप के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्र ने बताया कि पिछले दो सालों से किसी भी मांस दुकानों का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। वैसे शहर में करीब दो दर्जन से अधिक दुकानों का संचालन किया जा रहा है। संबंधित कर्मी को इसके लिए सर्वें करने का आदेश दिया गया है। इधर जिला प्रशासन ने भी कहा कि इससे संबंधित सर्वें का आदेश दे दिया गया है। सूची उपलब्ध होते ही गैर लाइसेंसी दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर कई मांस विक्रेताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी दुकानों को बंद करा दिया तो उन्हें आर्थिक संकट से जूझना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.