हत्या मामले में तीन दोषी करार
गिरिडीह : भू-विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में गिरिडीह की एक अदालत ने हीरोडीह थाना अंत
गिरिडीह : भू-विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में गिरिडीह की एक अदालत ने हीरोडीह थाना अंतर्गत नईटांड के तीन नामजद आरोपियों राजू महतो, दरबारी महतो व प्रयाग महतो को दोषी करार दिया है। इसी मामले में एक अन्य धारा में रेशमन महतो एवं प्रयाग महतो को दोषी पाया है। इस मामले की सजा की बिन्दु पर सोमवार को फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
हीरोडीह थाना अंतर्गत नईटांड गांव में 27 जून 2008 को जमीन विवाद में स्थानीय निवासी खीरो महतो की सिर पर टांगी से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी। मृतक के पिता चेतलाल महतो ने 27 जून 2008 को नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी को बयान देकर कहा था कि 26 जून को अपने खेत में धान बुना था। 27 तारीख की सुबह को उसे जानकारी मिली कि नईटांड निवासी राजू महतो, प्रयाग महतो, दरबारी महतो, रेसमन महतो आदि लोग नाजायज मजमा लगाकर घातक हरवे-हथियार से लैस होकर उसके धान बुने खेत को हल-काड़ा से जोत रहे हैं। वह लोग उसके खेत को हड़पने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। खेत जोते जाने की जानकारी मिलने पर वह वहां जाकर मना करते हुए धान बुने हुए खेत को जोतने का कारण पूछा तो उपरोक्त नामजद गाली गलौज करने लगे। दरबारी महतो व प्रयाग महतो ने राड से मारना शुरू कर दिया। राजू महतो ने टांगी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। मारपीट होते देख उसका पुत्र केशर महतो, खीरो महतो, प्रभु महतो, पत्नी आदि उसे बचाने आये तो हमलावर उन लोगों पर हमला कर दिया और उसके पुत्र खीरो महतो को जान से मारने की नीयत से प्रयाग महतो व बुधन महतो ने पकड़ लिया व राजू महतो ने टांगी से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। सिर में टांगी लगने के बाद वह गिरकर छटपटाने लगा। इसके बाद राजू महतो, दरबारी महतो आदि ने उसके पुत्र केसर महतो, प्रभु महतो, पत्नी आदि पर हत्या की नीयत से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाद में ग्रामीणों को आते देख मारपीट करने वाले लोग फरार हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सक ने गंभीर रूप से घायल खीरो महतो को मृत घोषित कर दिया। मामला न्यायालय में आने के बाद अदालत ने हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी पाया, वहीं दो लोगों को दूसरे धारा में दोषी करार दिया।