बालक की हत्या में महिला दोषी करार
गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने सोमवार को अगवा कर चार वर
गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने सोमवार को अगवा कर चार वर्षीय मो. जुनैद उर्फ मोनू की हत्या करने के मामले में जमुआ थानांतर्गत खरगडीहा पुरानी मस्जिद रोड निवासी गुड़िया खातून को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा के बिन्दु पर मंगलवार को फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
बताया गया कि छह जून 2014 को खरगडीहा पुरानी मस्जिद रोड निवासी मो. अलाउद्दीन के चार वर्षीय पुत्र मोनू का अपहरण कर हत्या करने के बाद शव को बोरे में भर घर के अंदर खूंटी पर टांग दिया गया था। इस संबंध में मृतक के पिता अलाउद्दीन ने जमुआ थाना में आवेदन देकर कहा था कि छह जून को उसकी पत्नी नदी में नहाने गयी थी। उसका पुत्र मोनू घर पर था।
नदी से नहाकर लौटने के बाद पत्नी मोनू को घर पर नहीं पाकर उसे खोजने लगी। पुत्र के नहीं मिलने पर इसकी जानकारी उसे दी गयी तो वह भी पुत्र को खोजने लगा। खोजबीन के क्रम में वह अपने भाई मो. सलाउद्दीन के खपरैलनुमा घर जाने लगा तो सलाउद्दीन की पत्नी गुड़िया कमरे में जाने से रोकने लगी। विरोध के बाद भी वह जबरन घर में प्रवेश कर खोजबीन शुरू की तो कमरे में खूंटी पर कई बोरे टंगे हुए दिखे। एक बोरा में खून देखकर उसे शक हुआ। बोरा खोलकर देखा तो उसमें उसके पुत्र का शव मिला। पुत्र के शरीर में मारपीट के निशान थे।
इसके बाद मृतक के पिता ने गुड़िया खातून पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने कहा था कि उसका भाई के साथ जमीन का विवाद चल रहा है और गुड़िया जमीन में हिस्सा मांग रही थी। इसी कारण उसके पुत्र का अपहरण कर हत्या कर दी गयी। मामला न्यायालय में आने के बाद अदालत ने नामजद गुड़िया खातून को दोषी पाया।