खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने का संकल्प
गिरिडीह : जिले में खाद्य सुरक्षा बिल को जुलाई माह से प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में प्रशासन
गिरिडीह : जिले में खाद्य सुरक्षा बिल को जुलाई माह से प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में प्रशासन ने कदम बढ़ा दिए हैं। मंगलवार को इस मसले पर उपायुक्त डॉ. एमके वर्मा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।
उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को जिले में जुलाई माह से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के दायरे में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, विधवा एवं परित्यक्ता, 40 प्रतिशत से अधिक विकलाग, सभी आदिम जनजाति के सदस्य, कैंसर, एड्स, कुष्ठ सहित अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित लोग शामिल होंगे।
इस अधिनियम का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 30 अप्रैल से पूर्व सभी परिवारों की पहचान करने का निर्देश दिया गया। परिवारों के चयन के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना को आधार बनाया जाना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रामवार मुद्रित सूची को पंचायतों को उपलब्ध कराने और इस कार्य में बीएलओ का सहयोग लेने का निर्देश दिया गया।
बीएलओ लाभुकों की आधार संख्या और मोबाइल नंबर भी दर्ज करेंगे। सत्यापन एवं संग्रहण करनेवाले को प्रोत्साहन के रूप में प्रति परिवार 10 रुपया जबकि आधार की छायाप्रति संकलन के लिए प्रति आधार एक रुपया दिया जाएगा। प्रत्येक एक हजार की आबादी पर एक जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति का प्रावधान है और उतनी ही आबादी पर मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाना है।
दुकानों में राशन कार्ड में समरूपता होगी। यदि किसी डीलर का कार्यक्षेत्र एक से अधिक मतदान केंद्र में है तो वैसी स्थिति में उस डीलर के साथ लाभुकों की सुविधा एवं दूरी के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त जनवितरण प्रणाली की दुकान का चयन किया जाएगा।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामचंद्र पासवान, एसडीओ जुल्फिकार अली, खोरीमहुआ एसडीओ रविशकर विद्यार्थी, डुमरी एसडीओ पवन कुमार मंडल, बगोदर एसडीओ कृष्ण कुमार सिंह, डीपीआरओ वीरू प्रसाद कुशवाहा के अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।