जन्म निबंधन हर बच्चे का अधिकार : डीसी
गिरिडीह : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह बच्चों का अधिकार भी है।
उक्त बातें उपायुक्त दीप्रवा लकड़ा ने पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के क्रम में बुधवार को कही। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के सफल संचालन के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा प्रखण्ड साख्यिकी पर्यवेक्षकों को उपायुक्त की अध्यक्षता में झारनेट वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल में प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त ने जन्म-मृत्यु के निबंधन में प्रयुक्त आवश्यक प्रपत्रों तथा प्रक्रिया के बारे में बताया। साथ ही सभी बीडीओ को अपने प्रखंड के पंचायत सेवकों के साथ बैठक कर एक सप्ताह के अंदर वंचित बच्चों की सूची तैयार कर उनका निबंधन कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा कि अपने स्तर से सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र निर्गत कर वैसे सभी बच्चों की सूची तैयार करें, जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हो।
प्रशिक्षण में अपर समाहत्र्ता रवींद्र प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी जुल्फिकार अली, डीईओ निर्मला कुमारी बरेलिया, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी देवेश कुमार गौतम, सहायक साख्यिकी पदाधिकारी, दिलीप कुमार दूबे (प्रशिक्षक) के अलावा सभी बीडीओ आदि उपस्थित थे।