Move to Jagran APP

तिहरे हत्याकांड के दो अभियुक्त को आजीवन कारावास

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 01:01 AM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 01:01 AM (IST)
तिहरे हत्याकांड के दो अभियुक्त को आजीवन कारावास

संवाद सहयोगी, गिरिडीह : तिहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

loksabha election banner

बताया जाता है कि वर्षो से चल रहे भू-विवाद के कारण 11 मार्च 2009 को होली के दिन कुछ लोगों ने डुमरी थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित उत्तराखंड अंतर्गत बड़की बेरगी निवासी तीन सगे भाई रामु यादव, प्रसादी यादव व उत्तम यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एसएलआर के ग्यारह खाली खोखे बरामद किए थे। उस समय मृतक रामू यादव की पत्नी ममता ने पुलिस को आवेदन देकर शिकायत दर्ज करायी थी कि ग्यारह मार्च 2009 को होली खेलने के बाद परिजन घर के बाहर बैठे थे। तभी एक कमांडर जीप से भुनेश्वर यादव, जागेश्वर यादव समेत 12-15 लोग हरवे-हथियार से लैस होकर पहुंचे ओर तीनों भाईयों को गाली देते हुए मारने के लिए फायरिंग करते हुए दौड़ाने लगे। इसके बाद तीनों को घर के छत पर ले गए और हत्या कर दी।

मृतक की पत्नी ने भुनेश्वर, जागेश्वर समेत सभी लोगों को नामजद करते हुए उस पर हत्या का आरोप लगाया था। इधर इस मामले की जांच के बाद डुमरी पुलिस ने भुनेश्वर यादव, जागेश्वर यादव व एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। न्यायालय में बहस के बाद नामजद आरोपी भुनेश्वर व जागेश्वर को दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष पर अपर लोक अभियोजक बालगोबिंद साहू एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजीत कुमार राय ने बहस की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.