बगैर लाइसेंस लिए कारोबार करने पर होगी कार्रवाई
मझिआंव: नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकान एवं लाल ईंट भट्ठा संचालकों को नगर पंचायत कार्यालय से अ
मझिआंव: नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकान एवं लाल ईंट भट्ठा संचालकों को नगर पंचायत कार्यालय से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। बगैर अनुज्ञप्ति के दुकान एवं लाल ईंट भट्ठा चलाना गैर कानूनी है। नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकांश लाल ईंट भट्ठा दुकान बगैर अनुज्ञप्ति के चलाए जा रहे हैं। वैसे प्रतिष्ठान के संचालकों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी गुलाम समदानी ने देते हुए कहा कि यह निर्देश नगर विकास विभाग सह आवास विभाग द्वारा जारी की गई है। उन्होंने सभी तरह के प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि अविलंब अपनी-अपनी दुकानों का नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क कर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें। डिफॉल्टर दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।