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मुखिया सहित चार पर ढाई-ढाई हजार रुपये का अर्थदंड

नगर उंटारी : जिले के उपायुक्त डा. मनीष रंजन ने नगर उंटारी प्रखंड अंतर्गत पाल्हेकला पंचायत के अधौरा

By Edited By: Published: Tue, 16 Dec 2014 09:22 PM (IST)Updated: Tue, 16 Dec 2014 09:22 PM (IST)
मुखिया सहित चार पर ढाई-ढाई हजार रुपये का अर्थदंड

नगर उंटारी : जिले के उपायुक्त डा. मनीष रंजन ने नगर उंटारी प्रखंड अंतर्गत पाल्हेकला पंचायत के अधौरा गांव में मनरेगा योजना के तहत खेत समतलीकरण योजना में जेसीबी से कार्य कराये जाने के मामले में पंचायत के मुखिया सहित चार मनरेगाकर्मियों पर 2500-2500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। गौरतलब हो कि पाल्हेकला पंचायत के अधौरा गांव में सोबन राम का खेत समतलीकरण करने की स्वीकृति मिली थी। लाभुक सोबन राम दशहरा की छुंट्टी का लाभ उठाकर मजदूरों से कार्य कराने की बजाय जेसीबी मशीन से काम करवा रहा था। पंचायत के उप मुखिया ने जेसीबी को पकड़ा और तत्काल इसकी सूचना अधिकारियों को दी थी। दैनिक जागरण ने इस खबर को गत 6 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से छापा था। इस पर संज्ञान लेते हुए एसडीओ अरुण कुमार एक्का ने स्थल जांच की जिसमें जेसीबी से कार्य कराये जाने का पर्याप्त साक्ष्य मिला था। उन्होंने अविलंब योजना पर रोक लगाते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया था। साथ ही जिला को भी अवगत कराया था। उपायुक्त ने बीडीओ और एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर पंचायत के रोजगार सेवक विजय कुशवाहा, पंचायत सेवक सुनेश्वर बैठा, मुखिया मथुरा पासवान तथा कनीय अभियंता अरुण देव सिंह पर अनियमितता बरतने व मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने पर 25-25 सौ रुपये का अर्थ दंड लगाते हुए संबंधित कर्मियों के सेवापुस्त में इसकी प्रवृष्टि करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन जिला को देने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है। उपायुक्त नेनउक्त योजना के मेठ को हटाते हुए दूसरे मेठ को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।


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