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किताब की जगह बच्चों के हाथों में रहती है थाली

गढ़वा : जिला परिषद की बैठक में जिप सदस्यों तथा प्रखंड प्रमुखों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित जनहि

By Edited By: Published: Tue, 30 Sep 2014 10:36 PM (IST)Updated: Tue, 30 Sep 2014 10:36 PM (IST)
किताब की जगह बच्चों के हाथों में रहती है थाली

गढ़वा : जिला परिषद की बैठक में जिप सदस्यों तथा प्रखंड प्रमुखों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित जनहित से जुड़े कई मामले उठाए। विशुनपुरा के जिप सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने कहा कि जिन स्कूली बच्चों के हाथों में पढ़ाई के लिए किताबें होनी चाहिए। इन बच्चों के हाथों में किताब की जगह एमडीएम खाने के लिए थाली होता है। इन्होंने बैठक में कई विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारियों का अनुपस्थित रहने पर भी सवाल उठाए। वहीं भवनाथपुर के जिप सदस्य उमेंद्र यादव ने भी कहा कि विद्यालय में बच्चों को दी जा रही मिड डे मील गुणवत्तापूर्ण नहीं होती। मझिआंव की जिप सदस्य वीनू देवी ने गढ़वा थाना के सामने बन रहीं मार्केट कांप्लेक्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किये जान पर नाराजगी जताया। बैठक में पूर्व जिप अध्यक्ष सह डंडा की जिप सदस्य सुषमा मेहता, जिप उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, नगर उंटारी की जिप सदस्य विजया लक्ष्मी देवी, गढ़वा की कंचन केसरी, बरडीहा की सुमन मेहता समेत सभी जिप सदस्य व प्रखंड प्रमुख उपस्थित थे।

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बैठक में जिप अध्यक्ष की लालबत्ती का मामला भी उठा

बैठक के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी द्वारा अपने सरकारी वाहन में लाल बत्ती लगाये जाने का मामला गरमाया रहा। जिप अध्यक्ष ने कहा कि मैं 27 सितंबर को रांची गई थी वहां देखा की पलामू तथा दुमका की जिप अध्यक्ष अपने वाहन में लाल बत्ती लगा रखी हैं। लिहाजा जिप अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी अपने सरकारी वाहन में लाल बत्ती लगाया तो जिला प्रशासन द्वारा वाहन से लाल बत्ती को जबरन हटवा दिया गया। यह सरेआम एक जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इस मामले पर जिप उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने भी गीता देवी का पक्ष लिया। इन्होंने जिप अध्यक्ष के वाहन से लाल बत्ती उतरवाने के मामले को प्रोटोकाल का उल्लंघन करार दिया। इस मामले में उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चूंकि परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना में जिला में बत्ती लगे वाहन का उपयोग करने के लिए जिला न्यायाधीश, उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक को ही अधिकृत किया गया है। ऐसे में उक्त तीनों के अलावा किसी दूसरे को लाल या पीला बत्ती लगाना गैर कानूनी है।


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