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पिकेट प्रभारी समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकीका आदेश

By Edited By: Published: Tue, 29 Jul 2014 10:23 PM (IST)Updated: Tue, 29 Jul 2014 10:23 PM (IST)
पिकेट प्रभारी समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकीका आदेश

गढ़वा : भंडरिया थाना के टेंगारी निवासी सावन कच्छप की पत्‍‌नी जसींता कच्छप ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम निशांत कुमार की अदालत में बड़गढ़ पिकेट प्रभारी मिथिलेश सिंह समेत चार लोगों पर परिवाद दायर किया है। न्यायालय ने आवेदन पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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जिन लोगों पर परिवाद दायर किया गया है उनमें बड़गढ़ पिकेट प्रभारी मिथिलेश सिंह, उगरा गांव निवासी आर्शीवाद तिर्की, नूतन लाल तिर्की तथा सुंडी निवासी सुनील प्रसाद का नाम शामिल हैं। महिला द्वारा परिवाद में पिकेट प्रभारी द्वारा धौंस दिखाने तथा रैयती जमीन पर जबरन जोत-कोड़ करवाने का आरोप लगाया है। आवेदन में जसीन्ता ने कहा है कि विरोध किए जाने पर पिकेट प्रभारी ने उसके गाल पर दो तमाचा मारा तथा मुक्के से पीठ पर प्रहार करते हुए धक्का मुक्की भी किया। साथ ही परिवार वालों को झूठे केस में फंसाकर बर्बाद करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि उक्त चारों में से आर्शीवाद तिर्की पूर्व में उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य रह चुका है तथा कई बार जेल भी गया है। उक्त लोगों द्वारा उसकी रैयती जमीन पर जबरन जोत-कोड़ किया गया है।


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