फैसले से किसी की हार-जीत नहीं
दुमका : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को लोक अदालत लगाकर 28 मामलों का निष्पादन और 3.33 ल
दुमका : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को लोक अदालत लगाकर 28 मामलों का निष्पादन और 3.33 लाख रुपया की वसूली की गई। प्रभारी प्रधान जिला जज रिजवान अहमद ने कहा कि अदालत के माध्यम से आपसी सुलह-समझौता के आधार पर अधिकांश मामलों का निष्पादन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से वादाकारियों का समय और खर्चा दोनो बच सकता है। यहां से जिन मामलों का निष्पादन होता है, उसकी अपील नहीं की जा सकती है। फैसले से किसी पक्ष की हार-जीत नहीं होती है। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने कहा कि छोटे मामलों के निष्पादन के लिए लोक अदालत से बढि़या और कोई माध्यम नहीं हो सकता है। यहां दोनों पक्ष की सहमति से अंतिम फैसला होता है।
अधिवक्ता कुमार प्रभात ने इसी अदालत के माध्यम से दूरसंचार विभाग का करोड़ों रूपया जो लोगों के पास बकाया था, उसका निष्पादन किया जा चुका है। 90 फीसद वादों का निपटारा किया गया है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अनंत कुमार ¨सह और अधिवक्ता किरण तिवारी ने भी लोगों को अहम जानकारी दी। प्राधिकार के सचिव संजय दूबे ने बताया कि वादों के निष्पादन के लिए तीन बेंच का गठन किया गया था। बेंच एक से 26 वाद का निष्पादन कर तीन लाख की वसूली, दो व तीन बेंच से एक-एक वाद का निष्पादन किया गया।