अवैध विदेशी हथियार मामले में सिंह मैंशन के करीबी मामा की जमानत खारिज
धनबाद : अवैध विदेशी हथियार रखने के आरोप में जेल में बंद सिंह मैंशन के करीबी प्रशांत सिंह उर्फ मामा क
धनबाद : अवैध विदेशी हथियार रखने के आरोप में जेल में बंद सिंह मैंशन के करीबी प्रशांत सिंह उर्फ मामा की जमानत अर्जी पर शनिवार को धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष और अभियोजन को सुनने के बाद अदालत ने प्रशांत की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा एवं अभय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रावधान के तहत ही किसी व्यक्ति की दैहिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। पुलिस ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है। बीते 30 मार्च को ही प्रशांत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे छह दिनों तक हाजत में रखा और पिटाई की।
जबकि, गिरफ्तारी के 24 घटे के अंदर अभियुक्त को अदालत के सामने पेश करना आवश्यक है। पुलिस ने उसे 6 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश किया। पुलिस ने प्राथमिकी में भादवि की धारा में बदलाव कर भी सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अधिवक्ताओं ने इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय के खत्री बनाम राज्य के मामले में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया।
सहायक लोक अभियोजक मो. जब्बाद हुसैन ने कहा कि इस मामले के सह अभियुक्त मोनू सिंह की जमानत अर्जी बीते 7 अप्रैल को खारिज हो चुकी है। प्राथमिकी में नई धारा का समावेश अनुसंधान के दौरान कभी भी किया जा सकता है। दोंनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बता दें कि नीरज सिंह हत्याकांड की तफ्तीश में लगी पुलिस को सूचना मिली थी कि स्टील गेट में अपराधियों ने अवैध हथियार छिपा रखा है। तब सिंह मैंशन के करीबी लोगों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए। इस संबंध में बैंक मोड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार की शिकायत पर मोनू सिंह, प्रशात सिंह उर्फ मामा एवं अशोक महतो के विरुद्ध सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस ने दावा किया कि अशोक महतो के घर से गोली समेत हथियार बरामद किया गया। अशोक महतो चाट बेचता है। पुलिस के मुताबिक अशोक को हथियार मोनू ने दिया था। जब पुलिस ने मोनू को पकड़ा तो मोनू ने बताया कि उसे हथियार प्रशात ने रखने को दिया था। पुलिस ने बीते 30 मार्च को इस मामले में अशोक महतो और मोनू सिंह को जेल भेजा, जबकि प्रशात को 6 अप्रैल को जेल गया।