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कोल ड्रिंक में जहर पिलाकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

धनबाद: जिला न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते

By Edited By: Published: Sat, 30 Apr 2016 08:06 PM (IST)Updated: Sat, 30 Apr 2016 08:06 PM (IST)
कोल ड्रिंक में जहर पिलाकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

धनबाद: जिला न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए महुदा निवासी आरोपी जीवन सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 13 साल पुराना ये मामला कोलड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाने का था।

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हाथूडीह महुदा निवासी लक्ष्मण दास के बयान पर महूदा थाने में 3 अप्रैल 04 को ये मुकदमा कायम हुआ था। लक्ष्मण ने बताया था कि उनके बड़े भाई दशरथ दास की राशन की दुकान थी। आरोपी जीवन सिंह सूदखोर है और यहां के काफी लोगों को उसने सूद पर रकम दे रखा था। लेकिन कुछ लोग उससे सूद पर रकम तो लिए थे लेकिन पैसा नहीं दे रहे थे, यही लोग उनके भाई दशरथ की दुकान से राशन खरीदते थे और उसे पैसे देते थे। जीवन सिंह को इसी बात का गुस्सा था कि लोग उसे पैसा देने के बजाय राशन दुकानदार दशरथ को प्राथमिकता देते हैं। इसी नाराजगी में वह दशरथ को लेकर महूदा बाजार गया था और वहीं पेप्सी में जहर मिला पिला दिया। जिससे दशरथ की मौत हो गई थी। मुकदमे के बाद आइओ ओमप्रकाश सिंह ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में दस गवाहों ने गवाही दर्ज कराई। एपीपी धनंजय सिंह ने मामले की पैरवी की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप सिद्ध कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना दी।


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