रिश्वतखोरी में टेलीफोन मैकेनिक को दो साल जेल
जासं, धनबाद : रिश्वतखोरी के मामले की सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरूण क
By Edited By: Published: Mon, 31 Aug 2015 11:19 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2015 11:19 PM (IST)
जासं, धनबाद : रिश्वतखोरी के मामले की सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरूण कुमार राय ने टेलीफोन मैकेनिक मुर्तजा हसन खान को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चतरा जिले के राय रेलवे स्टेशन के निकट टेलीफोन बूथ संचालन करने वाले अरूण कुमार महतो ने आरोप लगाया था कि तकनीकी गड़बड़ी दूर कर टेलीफोन कनेक्शन चालू करने के लिए मुर्तजा तीन हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर सीबीआइ की टीम ने घेराबंदी कर उसे एक हजार रुपये रिश्वत लेते दबोचा था। इस मामले में अभियोजन पक्ष से सीबीआइ विशेष अभियोजक कपिल मुंडा ने पैरवी की थी।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें