लालू हमलाकांड में गोविंदपुर थानेदार से रिपोर्ट तलब
जागरण संवाददाता, धनबाद : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हमलाकांड में जिला न्यायाधीश सत्
जागरण संवाददाता, धनबाद : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हमलाकांड में जिला न्यायाधीश सत्यप्रकाश ने गोविंदपुर थानेदार से कांड के आरोपी सुभाष मंडल की मृत्यु रिपोर्ट तलब की है। गुरुवार को कांड के सभी आरोपियों का सफाई बयान दर्ज होना था। मंडल की मृत्यु रिपोर्ट नहीं होने के कारण कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने कार्रवाई के लिए अगली तिथि एक जून मुकर्रर की है।
बताते चलें कि 29 अक्टूबर 1992 को झामुमो समर्थकों ने बरवाअड्डा किसान चौक पर लालू यादव के काफिले पर हमला कर दिया था। बमबाजी भी हुई थी। लालू प्रसाद सड़क निर्माण निरीक्षण कर राजगंज से झरिया में घटित पटाखाकांड की समीक्षा करने जा रहे थे। इधर झामुमो की सभा बरवाअड्डा किसान चौक पर झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के तहत बरवाअड्डा में चल रही थी। हमलाकांड के बाद पुलिस ने करीब तीन दर्जन झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इनमें कुछ नेताओं की मौत हो चुकी है। गुरुवार को कोर्ट में कांड के शेष बचे 24 नामजद में से 23 उपस्थित हुए थे। उपस्थित रहने वालों में अशोक मंडल, गुलू अंसारी, हफीज अंसारी, दिलीप चटर्जी, संतलाल प्रमाणिक, समरुद्दीन अंसारी, मो. इजराइल, सुनील मोदक, ज्ञानचंद साव, विनोद सिंह, सुलेमान अंसारी, कपिल गोयल, अभय कुमार सिंह, अखिलेश आदि थे। इस कांड के अभियुक्त सुभाष मंडल की भी मौत हो चुकी है। लेकिन कोर्ट में उसकी मृत्यु रिपोर्ट जमा नहीं की गई थी। इस कारण कोर्ट ने मृत्यु रिपोर्ट जमा करने का निर्देश गोविंदपुर थानेदार को दिया है।