छेड़खानी करने वाले पुजारी को तीन साल की सजा
जागरण संवाददाता, धनबाद : पूजा-पाठ और परेशानी दूर करने के नाम पर अश्लील हरकत करने के आरोपी पुजारी शिव
जागरण संवाददाता, धनबाद : पूजा-पाठ और परेशानी दूर करने के नाम पर अश्लील हरकत करने के आरोपी पुजारी शिवकुमार दुबे को न्यायिक दंडाधिकारी विमल जानॅसन करकेट्टा की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। तोपचांची थाना क्षेत्र के खेशमी गांव की रहने वाली एक महिला ने दुबे के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला महज छह महीने में अंजाम तक पहुंच गया। मामले में पीड़िता की तरफ से लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने मुकदमा लड़ा।
ये है मामला - तोपचांची थाना क्षेत्र के खेशमी गांव की रहने वाली पीड़िता ने थाने में शिकायत की थी कि उनकी सास ने गोमो सुभाष नगर निवासी शिवकुमार दुबे से घर की परेशानी बताई थी। कहा था कि बेटा और बहू के बीच अक्सर विवाद हो जाता है। 6 जून 2014 को शिवकुमार दुबे पूजा पाठ करने उनके घर पहुंचा था। पूजा पाठ के बाद उसने अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। जब वह विरोध करने लगी तो बलपूर्वक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब वह शोर मचाने लगी तो वह घर से भाग गया। पति के आने के बाद महिला ने सारी बात की जानकारी दी। मामले को लेकर दूसरे दिन तोपचांची थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और शिवकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कांड के अनुसंधानक सह तोपचांची थाना में पदस्थापित एसआई सुकरा उरांव ने 31 जुलाई को ही चार्जशीट दायर कर दी थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में 12 सिंतबर को आरोप गठितकिया। 23 दिसंबर को आरोपी का बयान दर्ज किया। इसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। फिलहाल तक शिवकुमार जेल में ही है।