Move to Jagran APP

रिश्वतखोर रेल अभियंता को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, धनबाद : पूर्व मध्य रेलवे धनबाद के कनीय अभियंता (सामान्य) प्रवीण कुमार मिश्रा के खिल

By Edited By: Published: Tue, 27 Jan 2015 10:08 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jan 2015 10:08 PM (IST)
रिश्वतखोर रेल अभियंता को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, धनबाद : पूर्व मध्य रेलवे धनबाद के कनीय अभियंता (सामान्य) प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ जिला न्यायधीश द्वितीय पीके सिन्हा ने तीन साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियंता को सीबीआइ ने वर्ष 2001 में एक ठेकेदार से पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोचा था।

loksabha election banner

ये है मामला - नया कार्यादेश प्राप्त करने के लिए ठेकेदार धनंजय सिंह ने आवेदन दिया था। आदेश देने के एवज में अभियंता से पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। परेशान हो कर अभियंता ने मामले की शिकायत 11.6.01 को सीबीआइ से कर दी, दूसरे ही दिन सीबीआइ ने जाल बिछाया और प्रवीण कुमार मिश्रा को उनके आवास में रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया था। इस मामले में वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने बताया कि आठ गवाहों की गवाही हुई। कांड के अनुसंधानक सीबीआइ इंस्पेक्टर एके झा ने 23.1.02 को मामले में चार्जशीट सौंप दी थी। वर्ष 04 में अभियंता के खिलाफ आरोप गठन हुआ। इसके बाद कोर्ट ने अभियंता को मुकदमे की दो धाराओं में दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.