रिश्वतखोर रेल अभियंता को तीन साल की सजा
जागरण संवाददाता, धनबाद : पूर्व मध्य रेलवे धनबाद के कनीय अभियंता (सामान्य) प्रवीण कुमार मिश्रा के खिल
जागरण संवाददाता, धनबाद : पूर्व मध्य रेलवे धनबाद के कनीय अभियंता (सामान्य) प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ जिला न्यायधीश द्वितीय पीके सिन्हा ने तीन साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियंता को सीबीआइ ने वर्ष 2001 में एक ठेकेदार से पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ दबोचा था।
ये है मामला - नया कार्यादेश प्राप्त करने के लिए ठेकेदार धनंजय सिंह ने आवेदन दिया था। आदेश देने के एवज में अभियंता से पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। परेशान हो कर अभियंता ने मामले की शिकायत 11.6.01 को सीबीआइ से कर दी, दूसरे ही दिन सीबीआइ ने जाल बिछाया और प्रवीण कुमार मिश्रा को उनके आवास में रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया था। इस मामले में वरीय लोक अभियोजक कपिल मुंडा ने बताया कि आठ गवाहों की गवाही हुई। कांड के अनुसंधानक सीबीआइ इंस्पेक्टर एके झा ने 23.1.02 को मामले में चार्जशीट सौंप दी थी। वर्ष 04 में अभियंता के खिलाफ आरोप गठन हुआ। इसके बाद कोर्ट ने अभियंता को मुकदमे की दो धाराओं में दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।