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पत्नी को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने वाला पति गिरफ्तार

पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने वाले पवन साह उर्फ सोहेल खान को मालदा आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 07 Nov 2017 04:20 PM (IST)Updated: Tue, 07 Nov 2017 04:46 PM (IST)
पत्नी को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने वाला पति गिरफ्तार
पत्नी को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने वाला पति गिरफ्तार

देवघर, जेएनएन। पत्नी को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

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जानकारी के मुताबिक, पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने वाले पवन साह उर्फ सोहेल खान को मालदा आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। देवघर पुलिस की सूचना पर पवन की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

जबरन धर्मांतरण पर होगी कैद

गौरतलब है कि झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक (फ्रीडम ऑफ रेलिजन बिल), 2017 पर पिछले दिनों राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया था। विधि विभाग ने इस संबंध में 11 सितंबर को अधिसूचना जारी की। इसी के साथ यह कानून के रूप में राज्य में लागू हो गया था।

इस अधिनियम के तहत झारखंड में अब किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक, कपट से या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। ऐसा कृत्य संज्ञेय व गैर जमानती अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक से निम्न पद के पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी।

साथ ही, आरोप साबित होने पर ऐसे मामलों में तीन वर्षों तक की जेल तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना हो सकेगा। अगर धर्म परिवर्तन किसी नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का किया गया हो तो चार वर्षों की जेल व एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा।

धर्म परिवर्तन के लिए लेनी होगी अनुमति

यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की इच्छा रखता है तो उसे इसके लिए उपायुक्त से सहमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसे एक वर्ष तक की जेल या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ऐसे मामलों के अभियोजन पदाधिकारी संबंधित जिले के उपायुक्त या उनके द्वारा नामित एसडीओ स्तर के पदाधिकारी होंगे।

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