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अपहरण में तीन साल का सश्रम कारावास

देवघर : अपर सत्र न्यायाधीश दो कृष्ण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस और गवाह

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 05:34 PM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 05:34 PM (IST)
अपहरण में तीन साल का सश्रम कारावास
अपहरण में तीन साल का सश्रम कारावास

देवघर : अपर सत्र न्यायाधीश दो कृष्ण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस और गवाहों के बयान सुनने के आलोक में दोषी पाते हुए सुभाष यादव को तीन साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। शिकायतकर्ता जमुई जिला निवासी ने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए नगर थाना में मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में कहा गया था कि 16 अगस्त 2010 को तिलकोत्सव में भाग लेने के लिए वर्णवाल धर्मशाला के पास आई किशोरी को गायब कर दिया गया था। अभियुक्त भी जमुई जिला के मगही गांव का रहने वाला है। घटना की पुष्टि 9 गवाहों ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रह्मदेव पांडेय तथा बचाव पक्ष की ओर से अमर ¨सह ने बहस की थी।


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