अपहरण कांड में आठ को आजीवन कारावास
कबाड़ी दुकान से चंचल कोठारी के अपहरण मामले में शनिवार को एडीजे टू कृष्ण कुमार की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें सभी आठ अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
देवघर। कबाड़ी दुकान से चंचल कोठारी के अपहरण मामले में शनिवार को एडीजे टू कृष्ण कुमार की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें सभी आठ अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 50-50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी किया गया जो चंचल कोठारी को दिया जाएगा। गौरतलब है कि 30 दिसंबर 2012 को बाजला चौक स्थित कबाड़ी की दुकान से चंचल कोठारी का अपहरण किया गया था।
पुलिस की तत्परता से बिहार के शेखपुरा से उन्हें बरामद कर लिया गया। मामले में पुलिस ने आठ लोगों को आरोपी बनाया था। दो जमानत पर थे जबकि छह जेल में थे। अमन सिद्दकी, सिंकदर खान, भगवान शर्मा, रविशंकर, अमीर सिंह उर्फ अमित सिंह, चंदन कुमार, धर्मवीर कुमार सिंह एवं अभिषेक कुमार शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते ही मंडलकारा भेज दिया गया।