शिवगंगा के पास मुख्य नाली ननि की संपत्ति
संवाद सहयोगी, देवघर : अवर न्यायाधीश द्वितीय राजेश रंजन ने टाइटल सूट संख्या 122/01 में निर्णय देते हु
By Edited By: Published: Fri, 27 Mar 2015 01:05 AM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 01:05 AM (IST)
संवाद सहयोगी, देवघर : अवर न्यायाधीश द्वितीय राजेश रंजन ने टाइटल सूट संख्या 122/01 में निर्णय देते हुए शिवगंगा के पास अवस्थित मुख्य नाली निगम की संपत्ति घोषित कर दिया है। यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है न ही हटाया जा सकता है। इसका अतिक्रमण भी कानूनन अपराध है। बता दें कि नाली के ऊपर शिववचन झा ने गेट लगा दिया था। 2001 में नगरपालिका ने रोक लगाते हुए गेट हटाने का निर्देश दिया था। इस पर वादी ने न्यायालय में मामला दायर किया था। 15 साल बाद मामले की सुनवाई हुई। नगर निगम के अधिवक्ता मदन प्रसाद ठाकुर ने मामले की पैरवी की।
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